ट्रैक्टर हादसा: हाई कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, बीमा कंपनी को 4.49 लाख अतिरिक्त भुगतान का आदेश

रायपुर… छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना में मृतक के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 12,80,160 रुपये कर दी है। पूर्व में दावा न्यायाधिकरण ने 8,30,400 रुपये का मुआवजा तय किया था। इस प्रकार, परिजनों को अब 4,49,760 रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा था। मृतक खाद से भरी ट्रॉली में मजदूर के रूप में बैठा था और वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप ही था। इसलिए बीमा कंपनी का दायित्व बरकरार रहेगा।
न्यायालय ने कहा कि बढ़ी हुई राशि पर मुआवजे की तिथि से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि बीमा कंपनी को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने के 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होगा।
चूँकि परिजनों की ओर से हाई कोर्ट में कोई अपील या प्रति-आवेदन दाखिल नहीं किया गया था, न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर मुआवजा राशि में वृद्धि की। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), रायपुर को परिजनों को इस निर्णय की सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं।





