इंस्टाग्राम पर निजी फोटो वायरल कर ब्लैकमेलिंग, तोरवा पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा
डिजिटल अपराध पर तोरवा पुलिस का एक्शन, आईटी एक्ट में आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर…सोशल मीडिया के माध्यम से निजी फोटो वायरल कर महिला को बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के मामले में तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार 1 जनवरी 2026 को पीड़िता ने थाना तोरवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी का उद्देश्य बदनामी और दबाव बनाना था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तोरवा पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर साइबर सेल की सहायता से इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान संबंधित अकाउंट का लोकेशन अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा पाया गया।
इसके बाद थाना स्तर पर गठित टीम ने संदिग्ध की पहचान कर सुमीत रात्रे, उम्र 21 वर्ष, निवासी सूर्या विहार पाटनार कॉलोनी, थाना सिरगिट्टी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ और मोबाइल फोन की जांच के दौरान आरोपी द्वारा उक्त कृत्य किया जाना स्वीकार किया गया।
पुलिस ने 5 फरवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में तकनीकी जांच के माध्यम से अपराधियों तक पहुंच बनाई जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






