Bilaspur

स्कूल के पास तंबाकू बेचने वालों पर चला डंडा…15 दुकानों पर गिरी गाज…टीम ने काटा चालान

बिलासपुर…नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर निगम और सकरी पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को सकरी और आसपास के क्षेत्रों में कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर और सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती कामेश्वरी पटेल और श्रीमती सुमन लता कंवर की टीम ने आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी और कोटा बायपास क्षेत्र में 15 प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान कुल 2100 रुपए का चालान काटा गया।

स्कूल के पास तंबाकू बिक्री पर रोक

कार्रवाई के दौरान दो दुकानों को स्कूल से 100 गज की दूरी के भीतर तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की सख्त हिदायत दी गई। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पकड़ाया

टीम ने निरीक्षण में एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाया। कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई करते हुए उस पर चालान किया गया।

12 दुकानों को बोर्ड लगाने का निर्देश

सकरी क्षेत्र के आस-पास की 12 दुकानों को नोटिस जारी कर स्पष्ट बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए, जिनमें यह उल्लेख होगा किसार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है।18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है।

अभियान में शामिल सदस्यों ने जानकारी दिया कि स्कूल परिसर और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन और बिक्री सख्त वर्जित है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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