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मर्सिडीज में घूम रहे स्कूल मालिक, अधर में बच्चों का भविष्य.. हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब

रायपुर…प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों के संचालन पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 17 अक्टूबर की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सरकार से पूछा कि अब तक अवैध स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि केवल कागज़ों पर रिपोर्ट देना पर्याप्त नहीं है।

पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था—गली-मोहल्लों में नर्सरी स्कूल ऐसे खुल रहे हैं जैसे पान की दुकान। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और स्कूल मालिक मर्सिडीज में घूम रहे हैं।

याचिका सामाजिक कार्यकर्ता भगवंत राव ने दायर किया है। जिसमें दो प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है। निजी स्कूलों में RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश न देना।बड़ी संख्या में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन।

कोर्ट ने साफ किया है कि यदि 2013 से मान्यता नियम लागू होने के बावजूद ऐसे स्कूल चल रहे हैं, तो यह अपराध है। अब अगली सुनवाई में शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से बताना होगा कि अब तक क्या कदम उठाए गए और आगे क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी।

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