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शासन का फरमान…सड़क दुर्घटना प्रभावितों को मिलेगा डेढ़ लाख…कप्तान ने बताया इन अस्पतालों में होगा कैशलेस उपचार
सड़क दुर्घटना प्रकरणों का होगा नगदी उपचार..सात दिन होगा निःशुल्क ईलाज

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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ शासन ने फरमान जारी किया है कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित का ईलाज चिन्हांकित अस्पतालों में निःशुल्क किया जाएगा। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने जानकारी दिया कि जिन्दगी अनमोल है। सभी लोगों को वाहन चालन के दौरान यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें। बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होता है तो शासन के आदेशानुसार दुर्घनटा पीड़ित का कैसलेस उपचार किया जाएगा। शासन ने आशय की जानकारी राजपत्र में प्रकाशित किया है।साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है।
वरिष्ठ पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने जानकारी दिया कि पुलिस प्रशासन…शासन के निर्देशानुसार यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार जन जागरण अभियान चला रहा है। जन जन के बीच यातायात नियमो का पालन कराने नुक्कड़ सभा के अलावा सेमीनार का आयोजन भी कर रहा है। लोगों को यातायात के दौरान लापरवाही से बचने का उपाय भी बता रहा है। यातायात निर्देशों का पालन नहीं करने के खिलाफ सख्त कदम भी उठाया जा रहा है।
रजनेश सिंह ने जानकारी दिया कि पुलिस मुख्यालय नया रायपुर ने भारत सरकार के राजपत्र 5 मई 2025 के तहत “सड़क दुर्घटना प्रकरणों को लेकर नगदी उपचार स्कीम 2025 का एलान किया है। राजपत्र के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि में निर्दिष्ट अस्पताल में ही पीड़ित का उपचार होगा।
यातायात पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल को आर्थिक सहायता संबंधी शासन की योजना को जन जन तक पहुंचाए। साथ ही लोगों तक पहुंचकर यातायात नियमों की जानकारी भी दें।
क्या है नियम और निर्देश
एसएसपी ने जानकारी दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर मोटर गाड़ी चलाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो स्कीम के चगच नगदी रहित उपचार का हकदार होगा। पीड़ित का उपचार दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन तक चिन्हांकित अस्पताल में किया जाएगा। इलाज में प्रति पीड़ित व्यक्ति के लिए 150000 रूपयों का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार पीड़ितों को ट्रामा और पाली ट्रामा देखभाल में सक्षम सभी अस्पतालों को स्कीम से अवगत कराया है।
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