शिक्षिका को नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार प्रसार करना पड़ा भारी,निलंबित

जशपुरनगर/ कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार और जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर के दिनांक 08/04/2025 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती जयमीला लकड़ा, शिक्षक, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर के द्वारा विद्यालयीन समय का पालन नहीं किया जाता है।
पब्लिक एप एवं एन.डी.टी.वी. मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार-प्रसार एवं श्रीमती लकड़ा के डांस करने का विडियो वायरल है। जिससे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है।
श्रीमती लकड़ा का उक्त कृत्य से छात्र छात्राओ का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ है, जो उनके पदीय गरिमा के विपरीत है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लघंन है।
अतः श्रीमती जयमीला लकड़ा, शिक्षक, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
जयमीला लकड़ा का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव, जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती जयमीला लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।