नो एंट्री पर कड़ा शिकंजा: छूट वाली गाड़ियों की सूची जारी, नियम तोड़ने पर मालिक भी जिम्मेदार — डीआईजी रजनेश सिंह
एंट्री प्वाइंट पर लगातार निगरानी... अनधिकृत वाहन दिखते हैं, तत्काल कार्रवाई

बिलासपुर…शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था अब और सख्ती के साथ लागू होगी। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत समय में शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों पर सीधी कार्रवाई होगी। जिन वाहनों को प्रशासनिक छूट मिली है, उनकी सूची भी जारी कर दी गई है ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे।
रजनेश सिंह ने कहा कि शहर के सभी एंट्री प्वाइंट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जहां भी अनधिकृत वाहन दिखते हैं, तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने बताया कि पीडीएस चावल और मंडी से धान परिवहन करने वाले ट्रक, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, रेलवे सहित अन्य विभागों के निर्माण कार्य से जुड़े वाहन तथा गैस, दूध, दवा, फायर ब्रिगेड और पानी सप्लाई जैसी आवश्यक सेवाओं के वाहन प्रशासनिक अनुमति के आधार पर निर्धारित शर्तों के साथ छूट श्रेणी में रखे गए हैं। इन वाहनों के लिए तय रूट भी निर्धारित हैं।
उप पुलिस महानिरीक्षक रजनेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि छूट प्राप्त वाहनों की सूची और सक्षम प्राधिकारी के आदेश सार्वजनिक रहें, ताकि मीडिया और आमजन को स्पष्ट जानकारी मिले और ड्यूटी पर तैनात जवानों की कार्यशैली पर अनावश्यक सवाल न उठें। उन्होंने कहा कि यातायात अधिकारी और कर्मचारी हर परिस्थिति में सड़कों पर तैनात रहते हैं, ऐसे में अपुष्ट संदेश उनके मनोबल को प्रभावित करते हैं।
उन्होंने वाहन मालिकों और ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि चालक नियम तोड़ता है या दुर्घटना करता है तो जिम्मेदारी केवल ड्राइवर की नहीं मानी जाएगी। मालिक और ठेकेदार की जवाबदेही भी तय होगी। जिन वाहनों से दुर्घटना हुई है, उन्हें किसी भी स्थिति में शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रशासन ने खाद्य विभाग सहित संबंधित विभागों से छूट प्राप्त ट्रकों की विस्तृत जानकारी मंगाई है। संकेत साफ है—नो एंट्री अब केवल बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगी, जवाबदेही के साथ लागू होगी।





