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Chhattisgarh

SDM Suspend: अश्लील डांस मामले में कार्रवाई, एसडीएम सस्पेंड

SDM Suspend/गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ओडिशा से आई बालाओं के अर्धनग्न डांस पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्यक्रम में बार बालाओं के डांस पर नोट उड़ाने और ठुमका लगाने वाले मैनपुर के एसडीएम साहब को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम का नाम तुलसीराम मरकाम है।

बता दे इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था वही उड़ीसा से अश्लील डांस करने वाली महिला डांसर को गिरफ्तार करने के अलावा कार्यक्रम के आयोजकों और विक्रम में अश्लीलता फैलाने वाले 14 लोगों के एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

एसडीएम मैनपुर तुलसीदास मरकाम को भी पद से हटाते हुए कलेक्टर ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जो आप संतुष्टि जनक नहीं होने पर कलेक्टर के प्रस्ताव पर संभाग आयुक्त ने निलंबन की कार्यवाही की है।

गरियाबंद के उरमाल में युवा समिति ने 6 दिवसीय आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके लिए एसडीएम मैनपुर तुलसीदास से 29 दिसंबर को कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी। 6 दिवसीय आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के अंतिम तीन दिवस 8,9,10 जनवरी को डांस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। कार्यक्रम में उड़ीसा के कटक की जय दुर्गा ओपेरा इवेंट्स कार्यक्रम से डांसर्स बुलवाई गई थी। कार्यक्रम का प्रचार शहर भर में करवाया गया था। एक युवती ने खुद को उड़ीसा की सनी लियोनी बता वीडियो भी बना लोगो को आमंत्रित किया था।

आखिरी के तीन दिनों डांस कार्यक्रम में काफी भीड़ उमड़ी थी। 8 जनवरी को भी डांस कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू थी। वहीं 9 जनवरी के कार्यक्रम में एसडीएम तुलसी दास मरकाम अतिथि बने थे।

कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला गरियाबंद द्वारा अवगत कराया गया है कि, तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर जिला गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर जिला गरियाबंद के पद पर पदस्थ थे, उनके द्वारा मनमाने ढंग से दिनांक 5 से 10 जनवरी 2026 तक ग्राम उरमाल, थाना देवभोग, तहसील अमलीपदर, विकासखंड मैनपुर, जिला गरियाबंद में आयोजित तथाकथित ‘ओपेरा’ (नृत्य, नाटक संगीत का कार्यक्रम) के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यक्रम में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री मरकाम स्वयं 9 जनवरी की रात्रि में उपस्थित रहे। मरकाम के समक्ष उक्त कार्यक्रम में अशोभनीय एवं अश्लील गतिविधियां संचालित होती रही, जिसका विडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में वायरल हुआ है एवं छायाप्रचित्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

उक्त घटनाक्रम के संबंध में अपर कलेक्टर, जिला गरियाबंद द्वारा दिनांक 14 जनवरी को कलेक्टर गरियाबंद को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण के संपूर्ण तथ्य वर्णित है। प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार तुलसीदास मरकाम द्वारा विविध सार्वजनिक कार्यक्रमों/आयोजनों की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता विषयक नियमों में उल्लेखित निर्देश/प्रक्रिया का उल्लघंन तथा शासन के नियमों के विपरीत जाकर, उक्त कार्यक्रम की अनुमति आदेश उसी दिनांक 29 दिसंबर को जारी किया गया है, जो विधिवत नहीं है। कार्यक्रम में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किया गया, प्राप्त वीडियो से स्पष्ट है कि कार्यक्रम रोकने के संबंध में मरकाम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तुलसीदास मरकाम का उक्त कृत्य कर्त्तव्य परायणता व पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहने के प्रयुक्ति के विपरीत तथा कर्तव्य के प्रति हल्केपन को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।

उक्त संबंध में कलेक्टर गरियाबंद द्वारा कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस क्रमांक जारी करते हुए, तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर जिला गरियाबंद से जवाब-तलब किया गया। मरकाम द्वारा पत्र 14 जनवरी के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

मरकाम का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लघंन है फलस्वरूप तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) डिप्टी कलेक्टर जिला गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

उनके लिए आयोजकों ने सामने की सीट आरक्षित की थी। विक्रम रात 11:00 से 3:00 बजे तक के चला। कार्यक्रम में महिला डांसर्स अर्धनग्न होकर अश्लील कपड़ों में डांस करती रहीं और एसडीएम इसका वीडियो सामने बैठकर अपने मोबाइल में बनाते रहे। उन्होंने डांसर्स पर रुपए भी उड़ाए। कई जनप्रतिनिधि अफसरों ने भी इसमें शिरकत की थी।

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