47 करोड़ की दौलत पर शिकंजा – सौम्या चौरसिया की कुर्क हुई बेनामी संपत्ति…16 संपत्तियों पर लगा ताला

रायपुर…छत्तीसगढ़ की चर्चित राज्य प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने सोमवार को बेनामी नामों से खरीदी गई 16 अचल संपत्तियों पर अंतरिम कुर्की आदेश पारित किया है। इन संपत्तियों का मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपये आँका गया है।
जानकारी हो कि कि सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और नज़दीकी लोगों—सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया समेत अन्य—के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीदी।
पहले ईडी, अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, सौम्या चौरसिया ने कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोतों से जुटाई गई रकम से करीब 45 अचल संपत्तियाँ खरीदी थीं, जिनकी अनुमानित कीमत 47 करोड़ रुपये है। इनमें से 29 संपत्तियों लगभग 39 करोड़ रुपये मूल्य को पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर लिया था।अब बाकी बची 16 संपत्तियों को भी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश सबूतों के आधार पर कुर्क करा लिया।
ऐतिहासिक पहल..पहली कुर्की कार्रवाई
विशेष न्यायालय रायपुर ने यह आदेश 22 सितम्बर 2025 को पारित किया। यह कदम राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की पहली कुर्की कार्रवाई है, जिसे भ्रष्टाचार पर रोकथाम की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भी अनुपातहीन संपत्ति व भ्रष्टाचार के मामलों में इसी तरह की कार्यवाही होगी।
शासन का संदेश
इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक जगत तक इस कदम ने हलचल मचा दी है।