रिश्तों को शर्मसार करने वाला अपराध: मां से किया रेप.. बेटे को उम्रकैद, जुर्माना अलग
फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त रुख: मां से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, उम्रकैद

बरेली.. पारिवारिक विश्वास को झकझोर देने वाले मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक व्यक्ति को अपनी मां से दुष्कर्म का दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शिकायत से लेकर चार्जशीट तक
मामला 12 अक्टूबर 2021 को सामने आया, जब महिला अपने दो बेटों के साथ भमोरा थाने पहुंची और तीसरे बेटे किशन लाल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 10 अक्टूबर 2021 की रात आरोपी ने भूख लगने का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया, कमरे में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद उसने जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान सीमेन, खून, बाल और पीड़िता के कपड़े डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए। रिपोर्ट में घटना की पुष्टि हुई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय
पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अशोक कुमार यादव ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।





