Teacher Suspend: PM पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी भारी: शिक्षक निलंबित, जानें पूरा मामला!

Teacher Suspend।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई भाजपा नेताओं की शिकायत के बाद की गई, जिन्होंने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
भोजराम सिन्हा, जो बालोद जिले के गुरुर विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बासीन में सहायक शिक्षक (एलबी) के पद पर कार्यरत हैं, पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणियां कीं। एक शासकीय सेवक होने के नाते उनका यह कृत्य सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया।
भाजपा नेताओं ने तत्काल इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से की। उनका कहना था कि शिक्षक समाज के पथप्रदर्शक होते हैं और उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है।
कलेक्टर का आदेश और निलंबन
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को भोजराम सिन्हा के निलंबन का आदेश दिया। कलेक्टर ने इसे जनभावनाओं का उल्लंघन और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम 1,2,3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना।
इससे पहले, जिला शिक्षा अधिकारी ने भोजराम सिन्हा को नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के जवाब में शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का निवेदन किया था, जिससे उनके कृत्य की पुष्टि हो गई।
नियमों का उल्लंघन
शासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया में इस प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग अनुशासनहीनता एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम 1,2,3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसी के तहत, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) क के तहत भोजराम सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गुरुर तय किया गया है।