Chhattisgarh

10 वर्षों से चल रहा था फरार किसी थानेदार ने नहीं किया गिरफ्तार

रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी )तत्कालीन नायक तहसीलदार के रिपोर्ट पर शासकीय भूमि का फर्जी दस्तावेज बनवाकर बेचने के मामले में रामानुजगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 102/2015 के तहत आरोपी पर धारा 420, 467,468,471,120 (B), 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। किंतु विगत 10 वर्षों से कई थानेदार आए और चले गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई।

गत दिनों पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर रमनलाल के द्वारा क्राइम मीटिंग में यह सख्त निर्देश दिए गए थे कि पुराने पड़े पेंडिंग मामलों में तत्काल गिरफ्तारी कर उसका निराकरण करें इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2015 को नायब तहसीलदार कुंजीलाल सिंह ने थाना रामानुजगंज में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के ग्राम इंद्रपुर में 250 एकड़ शासकीय भूमि को आरोपी व्यास मुनी यादव पिता लालजी यादव और उनके अन्य सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम दर्ज कराया और बाद में कोल माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया।

मामले की जांच अपर आयुक्त राजस्व सरगुजा अंबिकापुर एवं अपर कलेक्टर रामानुजगंज द्वारा की गई,जिसमें धोखाधड़ी की पुष्टि हुई थी।

सूचना के आधार पर रामानुजगंज पुलिस टीम ने गढ़वा जाकर आरोपी मोहम्मद याकुब पिता स्व.मोहम्मद अली 50 वर्ष निवासी बड़ी जामा मस्जिद गली ईरानि मोहल्ला ज़िला गढ़वा, झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी मोहम्मद याकूब से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया की व्यासमुनी यादव एवं अन्य आरोपियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और शासकीय भूमि को अवैध रूप से कंपनी को बेच दिया।

तत्पश्चात पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया हैं।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी,उपनिरीक्षक गजपति मिरें,सहायक उपनिरीक्षक अश्वनी सिंह,प्रधान आरक्षको में मायापति सिंह एवं नारायण तिवारी आरक्षको में नागेश्वर और जगमोहन तिर्की शमिल रहे।

Back to top button