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Lecturer suspended- एडवांस में हाजिरी लगाने जैसे गंभीर आरोपों में घिरे लेक्चरर,DPI ने किया सस्पेंड

डीईओ की अनुशंसा के बाद डीपीआई ने लेक्चरर को निलंबित कर दिया है।

Lecturer suspended/सारंगढ़: शिक्षा के मंदिर को अपनी मनमानी का अखाड़ा समझने वाले एक लेक्चरर पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल में शराब पीकर आने, छात्रों से दुर्व्यवहार करने और सबसे बढ़कर, भविष्य के दिनों की एडवांस में हाजिरी लगाने जैसे गंभीर आरोपों में घिरे लेक्चरर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

यह मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुडेली का है, जहाँ पदस्थ व्याख्याता त्रिनाथ सिंह सिदार की अनुशासनहीनता की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की जांच रिपोर्ट में लेक्चरर की अनुशासनहीनता की एक लंबी फेहरिस्त सामने आई:

  • शराब पीकर स्कूल आना: लेक्चरर पर अक्सर नशे की हालत में स्कूल आने और कक्षाओं में छात्रों के साथ अनुचित रूप से डांट-फटकार करने का गंभीर आरोप है।

  • ‘टाइम ट्रैवल’ वाली हाजिरी: 13 फरवरी को स्कूल आकर लेक्चरर ने उपस्थिति रजिस्टर में अगले दिन, यानी 14 फरवरी का भी एडवांस में हस्ताक्षर कर दिया और स्कूल से चले गए।

  • बिना सूचना के गायब: वह अक्सर बिना किसी सूचना या अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहते थे।

  • अध्यक्ष से अभद्रता: जब शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने उनकी इन हरकतों पर सवाल उठाया, तो लेक्चरर ने उनसे भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया।

ऐसे हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के एक सख्त प्रतिवेदन पर की गई है। DEO ने 5 मार्च को लेक्चरर की इन सभी करतूतों की रिपोर्ट DPI को भेजी थी। इसके बाद DPI ने 7 अप्रैल को लेक्चरर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अंततः, DPI ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का सीधा उल्लंघन मानते हुए, त्रिनाथ सिंह सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़ नियत किया गया है।Lecturer suspended

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