कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत, जेल से बाहर आते ही छोड़ना होगा छत्तीसगढ़

नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दे दी है। शराब घोटाले को लेकर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह पिछले 378 दिनों से जेल में बंद है। सशर्त जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल से रिहा होने के बाद कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शर्तों के साथ जमानत दी है। जिसके मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा और प्रदेश के बाहर रहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका पासपोर्ट है तो उसे भी सरेंडर करना होगा। जब भी जांच एजेंसी को जरूरत होगी या कोर्ट की सुनवाई होगी तो उन्हें उपस्थिति दर्ज करानी होगी। संबंधित थाने को उन्हें अपना ऐसा मोबाइल नंबर देना होगा जो उनके पास है और वह जिसका उपयोग करते हैं। कवासी लखमा ने जमानत की अर्जी दी थी । जिस पर सुप्रीम कोर्ट में करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली।





