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Chhattisgarh

CG Highcourt-कर्मचारियों से वेतन की वसूली पर रोक, इंस्पेक्टर को मिली राहत

CG Highcourt/छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ जारी वेतन वसूली के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है कि यदि किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को सेवा अवधि के दौरान अनजाने में वेतन का अधिक भुगतान (Overpayment) हो गया है, तो विभाग द्वारा उसकी वसूली नहीं की जा सकती। न्यायालय का यह निर्णय उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी नजीर साबित होगा, जिन्हें अक्सर वर्षों पुराने तकनीकी कारणों या वेतन विसंगति के नाम पर वसूली का नोटिस थमा दिया जाता है।

यह पूरा मामला राजनांदगांव के पुलिस दूरसंचार केंद्र में पदस्थ निरीक्षक देवप्रकाश डाडर से जुड़ा है। उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक (SP), दूरसंचार, भिलाई जोन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उनकी पिछली सेवा अवधि के दौरान वेतनवृद्धि में हुई कथित अनियमितता का हवाला देते हुए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूलने की बात कही गई थी।

विभाग के इस एकतरफा फैसले के खिलाफ देवप्रकाश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि विभाग की गलती के कारण हुए किसी भी पुराने भुगतान की जिम्मेदारी कर्मचारी पर नहीं डाली जा सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों को अदालत के सामने रखा।

उन्होंने ‘स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह’ और ‘थॉमस डेनियल बनाम स्टेट ऑफ केरल’ जैसे महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि यदि वेतन का अधिक भुगतान पांच वर्ष से अधिक पुराना है, तो उसे वसूलना कानूनी रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके या सेवा के बीच में काम कर रहे कर्मचारियों से विभाग की अपनी गलती के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली करना उनके साथ अन्याय होगा।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों और कानूनी मिसालों को सही ठहराते हुए विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

इसके साथ ही, अदालत ने दूरसंचार भिलाई जोन के एसपी को कड़े निर्देश दिए कि यदि याचिकाकर्ता से वसूली के नाम पर अब तक कोई राशि काटी गई है, तो उसे बिना किसी देरी के तत्काल वापस किया जाए।

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