बार काउंसिल सदस्य पर नियम तोड़ने का आरोप.. हाईकोर्ट ने किया तलब..24 को होगी सुनवाई

बिलासपुर…बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेन्द्र दुबे द्वारा बिना अपने पद से इस्तीफा दिए राज्य विधिज्ञ परिषद् छत्तीसगढ़ चुनाव 2025 में नामांकन दाखिल करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार, 16 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शैलेन्द्र दुबे के खिलाफ प्रस्तुत याचिका पर 24 सितंबर तक जवाब देने का नोटिस जारी किया है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य विधिज्ञ परिषद् और छत्तीसगढ़ शासन से भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव में भागीदारी पर सवाल
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 30 सितंबर 2025 को होने वाले राज्य विधिज्ञ परिषद् चुनाव के लिए जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो सदस्य अपने पद से इस्तीफा दिए बिना नामांकन दाखिल करेगा, वह अयोग्य माना जाएगा। इसके बावजूद शैलेन्द्र दुबे ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पद पर बने रहते हुए चुनाव फॉर्म भर दिया और चुनाव में भाग लिया। आरोप है कि पिछले 11 वर्षों से वह अपने पद का लाभ लेते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
निष्पक्ष चुनाव की भावना को ठेस
याचिकाकर्ता ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जारी नियमों की जानकारी शैलेन्द्र दुबे को पूरी तरह से थी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर पद का दुरुपयोग कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे मामले की पूरी जानकारी और जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।
आगे की सुनवाई 24 सितंबर को
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगामी सुनवाई 24 सितंबर को होगी,। कोर्ट ने विधिक नियमों के पालन को सर्वोपरि मानते हुए संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है।