चार महीने में संविदा और दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित..हाईकोर्ट ने दिया आदेश…काम करने वाले सभी लोग योग्य
एनआईटी संविदा, दैवभो कर्मचारियों का होगा नियमतिकरण

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने एनआईटी रायपुर में काम करने वाले संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मिल राजपाल और अन्य की तरफ से पेश याचिका पर सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के कोर्ट में हुई। कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल और 40 अन्य कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में अपने नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर किया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। सभी की नियुक्ति विधि के अनुसार किया गया है। लिखित परीक्षा के बाद ही साक्षात्कार भी किया गया। इसके बाद मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सभी कर्मचारी आज भी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के सथ नौकरी कर रहे हैं। काम करते हुए दस साल से अधिक हो चुके हैं।
याचिकाकर्ताओं की तरफ कोर्ट के सामने अधिवक्ता सुश्री दीपाली पाण्डेय ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मेन्टस्टेट बैंक ऑफ कर्नाटक विरूद्ध एमएल केसरी उमा देवी, विनोद कुमार और अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया , स्टेट ऑफ उड़ीसा विरूध्द मनोज कुमार प्रधान , श्रीपाल और अन्य विरूद्ध नगर निगम गाजियाबाद आदेशों का को सामने रखा। सुनवाई के दौरान एनआईटी के अधिवक्ता ने नियमितीकरण को लेकर एक भी नजीर नही पेश किया।
अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के तर्क को स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने माना कि याचिकाकर्ताओं को कार्य करते 10 साल से लेकर 16 साल तक हो गए है। कर्मचारी जिस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं उसी पद के तहत इन्हें नियमित किया जा सकता है । हाईकोर्ट ने प्रतिवादी एन आईटी को आदेश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं को 4 माह के अंदर नियमित करे।