तेज आवाज़ में डीजे बजाने की शिकायत,पुलिस ने जब्त किए साउंड बाक्स- एम्पलीफायर

डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि डीजे संचालकों और आम नागरिकों की बैठक लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कराएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में निर्धारित समय सीमा के बाद तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम न बजे। इसी क्रम में थाना प्रभारी विश्रामपुर प्रकाश राठौर ने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए स्पष्ट हिदायत दी थी कि तय समय और अनुमति के बिना कोई भी डीजे या साउंड बाक्स नहीं बजाया जाएगा।
15-16 नवंबर की दरम्यानी रात रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम तलवापारा में तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना अनुमति तेज ध्वनि में साउंड सिस्टम बजाते पाए जाने पर दो साउंड बॉक्स और एक एम्पलीफायर जब्त किया और गुड्डू खुलेखीन देवांगन तथा साउंड सिस्टम संचालक विशाल गुप्ता के विरुद्ध धारा 4, 5, 15(1) कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
सूरजपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डीजे बजाने से पूर्व विधिवत अनुमति लें और केवल तय समय सीमा तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। बिना अनुमति या निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने, तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम सूरजपुर के मोबाइल नंबर 9479193999 पर दें, ताकि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।










