Chhattisgarh

CG news: फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

CG news ।छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी बंगाली डॉक्टर की लापरवाही ने चार महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली।

कोर्ट ने इस गंभीर अपराध के लिए आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव का है, जहां रूक्मणी कश्यप नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

घटना एक सितंबर 2024 की है, जब गर्भवती रूक्मणी कश्यप की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिवार ने बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को घर बुलाया था।

बिना किसी वैध चिकित्सा प्रमाणपत्र के ध्रुवांतो ने खुद से दवा खरीदकर रूक्मणी को डेरिफाईलिन नामक इंजेक्शन दे दिया। यह इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के कुछ दिन बाद, आठ सितंबर को नवागढ़ थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल की अदालत ने आरोपी ध्रुवांतो सिकदार को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत सात साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने की, जिन्होंने कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से तगड़े साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए।

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