Chhattisgarh

CG NEWS:छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ीं: 1 जुलाई से लागू, देखिए – घरेलू से लेकर कृषि उपभोक्ताओं पर होगा कितना असर

CG NEWS:रायपुर।छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं  को  जुलाई महीने में  बिजली का झटका लगने वाला है, क्योंकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है। आयोग ने वर्तमान प्रचलित दरों में औसत 13 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो औसतन 1.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी है
विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने शुक्रवार, 11 जुलाई को दोपहर में इन नई दरों की घोषणा की। विद्युत कंपनियों ने आयोग से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने व्यापक मूल्यांकन के बाद औसत 1.89 प्रतिशत की वृद्धि को ही मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य की बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों और भार प्रेषण केंद्र की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के विस्तृत मूल्यांकन के बाद लिया गया है
आयोग द्वारा राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग की गई 28397.64 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के स्थान पर 25636.38 करोड़  रुपएको मान्य किया गया है। साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित विद्युत विक्रय 35727 मिलियन यूनिट के स्थान पर 36540 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है। वर्तमान टैरिफ से अनुमानित 4947.41 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के स्थान पर 523.43 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा मान्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसत विद्युत प्रदाय दर 7.02 रुपए प्रति यूनिट अनुमानित की गई है, और वर्तमान टैरिफ आदेश के निर्णयों के फलस्वरूप औसत विद्युत बिलिंग दर भी ₹7.02 प्रति यूनिट अनुमानित है
विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के हिसाब से देखें तो घरेलू उपभोक्ता (LV-1): बिजली दरों में 10 पैसे से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई हैगौशालाओं, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले ‘स्टे-होम्स’ में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दरें लागू होंगीअस्थाई कनेक्शनों पर अब सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना के स्थान पर 1.25 गुना टैरिफ लागू होगा
गैर-घरेलू उपभोक्ता (LV-2, LV-5) के लिएबिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई हैऑफसेट प्रिंटर और प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को LV-2 से हटाकर LV-5 श्रेणी में शामिल किया गया है
अस्थाई कनेक्शनों पर भी सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना के स्थान पर 1.25 गुना टैरिफ लागू होगा
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी
कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ताओँ के लिए  कृषि पंपों के लिए विद्युत दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई हैगैर-सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है
किसानों को खेतों में लगे विद्युत पंपों और खेतों की रखवाली के लिए पंप कनेक्शन के अंतर्गत 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे के उपयोग की सुविधा जारी रखी गई है
निम्नदाब (LV) उपभोक्ता (सामान्य परिवर्तन) करते हुए  LV-1, LV-2, LV-5, LV-6 और LV-7 श्रेणियों के 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं पर TOD (Time of Day) टैरिफ लागू होगा। इसमें ऑफ-पीक (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में 5 प्रतिशत की छूट और पीक-ऑवर (शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक) में 5 प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है
न्यूनतम बिलिंग डिमांड को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया हैनिम्नदाब कनेक्शनों में दिए जा रहे भार की सीमा को 112.5 किलोवाट (150 एचपी) से बढ़ाकर 150 किलोवाट (200 एचपी) किया गया है
स्मार्ट मीटर द्वारा प्री-पेड मोड में बिलिंग कराने वाले निम्नदाब उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 1.5 प्रतिशत की छूट मिलेगीपर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाइयों के लिए टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर, यानि ₹7.02 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है
पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों/गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है
ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों में 5 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार छूट जारी रखी गई है
LV-5 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है
बायोमास ब्रिकेट्स यूनिट को LV-5 श्रेणी में शामिल किया गया है
उच्चदाब (HV) उपभोक्ता (सामान्य परिवर्तन):
इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इकाइयों के लिए टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर, यानि 6.32  रुपए प्रति केव्हीएएच निर्धारित किया गया है
स्टैंडअलोन स्टोन क्रशर, मिक्सर एवं स्टोन क्रशर सह-मिक्सर उद्योगों को HV-2 से हटाकर HV-3 श्रेणी में शामिल किया गया है
लॉन्ग टर्म एवं मीडियम टर्म ओपन एक्सेस लेने वाले सौर ऊर्जा उत्पादकों पर सामान्य ट्रांसमिशन चार्जेस का 33 प्रतिशत चार्ज ही लागू होगा
आयरन वाशरी / बेनिफिकेशन’ उद्योगों को HV-4 से हटाकर HV-2 श्रेणी में शामिल किया गया है
सरगुजा एवं बस्तर प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले HV-4 उपभोक्ता श्रेणी के 132 केवी से अधिक वोल्टेज पर जुड़े उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की विशेष छूट और 132 केवी एवं इससे कम वोल्टेज पर जुड़े उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है
HV-5, HV-6, HV-8, HV-9 और HV-11 श्रेणियों पर 01/09/2025 से TOD टैरिफ लागू करने का प्रावधान किया गया है
कैप्टिव पावर प्लांट पर लागू होने वाले पैरेलल ऑपरेशन चार्जेस को 13 पैसे/यूनिट से बढ़ाकर 15 पैसे/यूनिट कर दिया गया है
रक्षा प्रतिष्ठानों को ऊर्जा प्रभार में 15 प्रतिशत की रियायत जारी रखी गई है
HV-3 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है
सभी उच्चदाब स्टील उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 15 पैसे प्रति केव्हीएएच से 30 पैसे प्रति केव्हीएएच की वृद्धि की गई है, और अधिकतम लोड फैक्टर रिबेट 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है
HV-4 इस्पात उद्योगों को 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत लोड फैक्टर पर लोड फैक्टर रियायत देने का प्रावधान किया गया है
न्यूनतम बिलिंग डिमांड को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया है
बायोमास ब्रिकेट्स यूनिट को HV-3 श्रेणी में शामिल किया गया है
ये नई विद्युत दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावशील हो चुकी हैं

Back to top button