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CG NEWS:छत्तीसगढ़ में 25 वर्षीय युवती पर नाबालिग लड़के को भगाने और ‘अनाचार’ का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

CG NEWS:जांजगीर-चांपा ।छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ 25 वर्षीय एक युवती के खिलाफ नाबालिग लड़के को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और उसके साथ ‘अनाचार’ करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़कियों को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने के मामले लड़कों या पुरुषों के खिलाफ दर्ज होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह एक युवती के खिलाफ दर्ज होने वाला ऐसा पहला मामला सामने आया है
पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई  को थाना जांजगीर में एक नाबालिग बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस पर, अपराध क्रमांक 605/25, धारा 137 (2) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा, विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई।  थाना जांजगीर पुलिस ने साइबर तकनीक का सहारा लेते हुए नाबालिग बालक की पतासाजी की। इसी क्रम में, सीएसपी जांजगीर, कविता ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जगदलपुर की ओर रवाना होकर बालक को एक युवती के कब्जे से बरामद किया। पता चला है कि युवती और नाबालिग लड़के के बीच सोशल मीडिया के ज़रिए पहचान बनी थी । इसके बाद यह सारा घटनाक्रम सामने आया । 
युवती से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग बालक को शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ ‘अनाचार’ किया था। अपराध स्वीकार किए जाने के बाद, युवती को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है

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