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CG NEWS:शिक्षा विभाग का कनिष्ठ लेखा परीक्षक सस्पेंड, यह है मामला…

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CG NEWS:बिलासपुर । जिला शिक्षा अधिकारी ने हाई कोर्ट के एक आदेश का तय समय-सीमा में पालन न करने के आरोप में कनिष्ठ लेखा परीक्षक खण्ड प्रभारी सेजेस शाखा, हेमंत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीईओ द्वारा जारी निलंबन आदेश में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।
मामला व्याख्याता भौतिकी मंजूश्री बर्मन से संबंधित है, जिन्होंने युक्तियुक्तकरण सूची में नाम शामिल करने के संबंध में बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 2 जुलाई को याचिका पर आदेश पारित करते हुए समिति को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता के 3 जून 2025 के लंबित अभ्यावेदन पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।
आदेश में स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्धारित समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंजूश्री बर्मन ने 26 मई 2025 और 7 जुलाई 2025 को जिला कार्यालय बिलासपुर में अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने स्वेच्छिक असहमति और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में युक्तियुक्तकरण सूची में नाम शामिल करने की मांग की थी।
डीईओ कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदिका के आवेदन को समय पर निराकृत नहीं किए जाने की स्थिति में अवमानना की स्थिति निर्मित हुई, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हेमंत शर्मा पर थी। हेमंत शर्मा पर अपने पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने, सौंपे गए दायित्व के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं गैरजिम्मेदाराना रवैया प्रदर्शित करने का आरोप लगाया गया है। इसे छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत माना गया है।
निलंबन काल के दौरान हेमंत शर्मा का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा बिलासपुर में रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।