CG NEWS:बिलासपुर । कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत बिलासपुर जिले के तिफरा और बोदरी गांवों में रेलवे परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह रोक संबंधित क्षेत्रों में अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की प्रस्तावित 2×25 KV OHE (ओवरहेड इक्विपमेंट) ट्रेक्शन अपग्रेडेशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत बिलासपुर तहसील के ग्राम तिफरा, कोरियापारा पटवारी हल्का नंबर 40 के खसरा नंबर 1494, 1495, 1496 और 1497 में आने वाली भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
इसी प्रकार, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा प्रस्तावित दगोरी-बिल्हा रेलवे लाइन परियोजना के 9.20 किलोमीटर रेल लाइन विस्तार के लिए बिल्हा तहसील के बोदरी गांव में पटवारी हल्का नंबर 01, म.नं.05 और 01, म.नं.06 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न खसरा नंबरों पर भूमि के अंतरण, बंटवारे, व्यापार और क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
यह निर्णय सार्वजनिक हित के परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब को रोकने और शासन को होने वाली अनावश्यक आर्थिक क्षति के साथ-साथ भूमि माफियाओं द्वारा संभावित लाभ कमाने और बेतरतीब खरीद-बिक्री को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अधिग्रहण के अधीन भूमि का बंटवारा, छोटे टुकड़ों में अंतरण और प्रयोजन में परिवर्तन के कारण भूमि अधिग्रहण की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होती है।
उपरोक्त वर्णित भूमि का कोई भी अंतरण, बंटवारा या व्यापार हितबद्ध/प्रभावित व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। प्रभावित व्यक्ति इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को इसके पालन हेतु निर्देशित किया गया है।