CG: रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। दो अक्टूबर को शुष्क दिवस होने के चलते प्रदेश की सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेगी। अगर इसके बाद भी शराब पीते या पिलाते पकड़े गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को 1 दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों व जिला दण्डाधिकारी को इस बाबत आदेश दिया गया है।

2 अक्टूबर को 1 दिन के लिए सभी जिलों की समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता), एफ.एल-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी(डी.-1) मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा अंतर्गत एस.-1(ख), एफ.एल. 9, एफ.एल.9 (क) में मदिरा परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है।

कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर शुष्क दिवस पर कोई भी व्यक्ति शराब पीते या पिलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होटल या बार में ऐसी शिकायत मिली तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगी।