cg cbi court- न्यायिक मजिस्ट्रेट खिलेश्वरी सिन्हा संभालेंगी राज्य में CBI मामलों की कमान
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, खिलेश्वरी सिन्हा को अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सीबीआई (CBI) मामलों हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया है। वे अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगी।

cg cbi court/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, खिलेश्वरी सिन्हा को अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सीबीआई (CBI) मामलों हेतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया है। वे अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगी।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। खिलेश्वरी सिन्हा, जो इससे पूर्व रायपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यरत थीं, अब उन सभी आपराधिक मामलों की जांच और विचारण (Trial) की कार्रवाई करेंगी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा किया गया है। हालांकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अध्याय 3 में वर्णित विशिष्ट अपराधों को इस क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है।
यह नियुक्ति पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के भीतर आने वाले सीबीआई मामलों के त्वरित और प्रभावी कानूनी निपटारे के उद्देश्य से की गई है। रजिस्ट्रार जनरल के इस नए आदेश ने 08 जनवरी 2026 को जारी पिछली अधिसूचना को अतिष्ठित (Supersede) कर दिया है। विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की पुरानी अधिसूचनाओं के अनुरूप, विशेष रूप से निर्मित यह न्यायालय राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई का केंद्र है।
कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही खिलेश्वरी सिन्हा इस विशेष न्यायालय की कमान संभाल लेंगी.






