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Chhattisgarh

Baleshwar Sahu Arrest – किसान से धोखाधड़ी, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को झटका, कोर्ट ने 22 जनवरी तक भेजा जेल

Baleshwar Sahu Arrest।जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को एक किसान से करीब 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) प्रवीण मिश्रा ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

यह पूरा मामला साल 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे।

आरोप है कि उस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी गौतम राठौर (जो उस समय विक्रेता थे) के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा को झांसा दिया। उन्होंने किसान की 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन दिलाने के नाम पर 10 ब्लैंक चेक ले लिए और धोखाधड़ी की साजिश रची।

फर्जी साइन और पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने किसान के नाम पर न केवल 42 लाख 78 हजार रुपये का लोन पास कराया, बल्कि एचडीएफसी बैंक में फर्जी तरीके से खाते भी खुलवाए।

किसान के ब्लैंक चेक पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर धीरे-धीरे पूरी रकम निकाल ली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस राशि में से 7.5 लाख रुपये विधायक ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में भी ट्रांसफर किए थे।

ऐसे खुला धोखाधड़ी का राज

किसान राजकुमार शर्मा को इस फर्जीवाड़े की भनक तब लगी जब 2020 में बैंक से उन्हें वेरिफिकेशन कॉल आया। बैंक ने पूछा कि क्या उन्होंने बालेश्वर साहू को पैसे निकालने की अनुमति दी है। जब किसान ने बैंक जाकर स्टेटमेंट निकाला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि, उस समय बालेश्वर साहू ने रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने और विधायक बनने के बाद वे टालमटोल करने लगे।

पुलिस कार्रवाई और कानूनी शिकंजा

पीड़ित किसान की शिकायत पर चांपा पुलिस ने गहन जांच की और पाया कि 2020 की एक निकासी पर्ची पर खुद विधायक का मोबाइल नंबर दर्ज था। पुलिस ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी) और 34 के तहत मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जहाँ विधायक की जमानत अर्जी ठुकरा दी गई।

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