ASP Suspend: स्पा संचालक वसूली मामले में ASP राजेंद्र जायसवाल निलंबित, गृह विभाग से आदेश जारी

Asp suspend।रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजेंद्र जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह बड़ी कार्रवाई एक स्पा संचालक को धमकाने और अवैध वसूली की मांग करने वाले स्टिंग वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद की गई है।
गृहमंत्री विजय शर्मा के सख्त रुख और जांच के आदेशों के बाद राज्य शासन ने बुधवार को निलंबन का औपचारिक आदेश जारी कर दिया। राजेंद्र जायसवाल वर्तमान में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में पदस्थ थे, लेकिन यह पूरा मामला उनके बिलासपुर प्रवास के दौरान का बताया जा रहा है।
निलंबन आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजेंद्र जायसवाल द्वारा स्पा चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने और मासिक धनराशि (बंदी) न देने पर व्यवसाय को नुकसान पहुँचाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप और आवेदक के बयानों से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हुआ कि अधिकारी का कृत्य ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ के नियम-3 के विपरीत है। शासन ने इसे गंभीर कदाचरण और भ्रष्टाचार की श्रेणी में मानते हुए ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966’ के तहत कार्रवाई की है।
जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि के दौरान राजेंद्र जायसवाल का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय (PHQ), नवा रायपुर अटल नगर तय किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, लेकिन वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
यह कार्रवाई उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश मानी जा रही है जो वर्दी की धौंस दिखाकर कारोबारियों को प्रताड़ित करते हैं।
उल्लेखनीय है कि स्पा संचालक ने आरोप लगाया था कि एएसपी उन्हें अपने दफ्तर बुलाकर डराते-धमकाते थे और लेनदेन की बात करते थे। इस मामले में आईजी ने पहले ही बिलासपुर एसएसपी को सात दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।





