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Bilaspur

आदेश मिलते ही….संयुक्त टीम ने मारा छापा..ठोंका जुर्माना…CHMO ने कहा…100 गज के दायरे में नहीं दिखाना चाहिए..

स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश

बिलासपुर—-जिला प्रशासन प्रमुख संजय अग्रवाल के आदेश पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नया बस स्टैण्ड क्षेत्र समेत स्कूलों के आसपास नशा का सामान बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान स्वास्थ्य और पुलिस टीम ने 10 दुकानों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। टीम ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया है कि स्कूल से 100 गज के दायरे में तम्बाकू समेत तम्बाकू जनित सामान की बिक्री बन्द करें। साथ ही दुकानों के सामने मोट अक्षरों में लिखें कि यहां धूम्रपान निषेध है। 
 जिला प्रशासन प्रमुख संजय अग्रवाल के निर्देश पर शहर में स्कूल परिसरों के निकट और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य,राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में टीम ने  तिफरा समेत न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में अभियान चलाकर 10 दुकानों पर भारी भरकम जुर्माना भी ठोंका है।
     मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद तिवारी के मार्गदर्शन में  टीम ने डीपीएस, सेंट पॉल, डीके स्कूल और न्यू बस स्टैंड के पास छापामार अभियान चलाया। इस मौके पर 10 दुकानों को कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन करना पाया गया। टीम ने सभी के खिलाफ चालान किया। टीम ने तिफरा क्षेत्र की 5 दुकानों को चेतावनी जारी कर बताया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोटपा एक्ट के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान से 100 गज के भीतर तंबाकू या इससे जुड़े उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है।
 संयुक्त टीम ने न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली 5 दुकानों को निर्देश दिया दुकानों पर साफ और बड़े अक्षरों में “यहाँ धूम्रपान निषेध है लिखवाएं।
18 वर्ष से कम वालों को तंबाकू उत्पाद देने से बचें
सीएचएमओ प्रमोद तिवारी ने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूननजुर्म है। कार्रवाई टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा,नगर निगम हेल्थ इंस्पेक्टर धीरज,सिरगिट्टी सिरगिट्टा थाना के जवान शामिल हुए। सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने लोगों  से निवेदन किया है कि धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जागरूक बने और लोगों को जागरूक भी करें।

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।कॉलेज लाइफ के दौरान से पत्रकारिता से गहरा जुड़ाव हुआ।इसी दौरान दैनिक समय से जुडने का अवसर मिला।कहानी,कविता में विशेष दिलचस्पी ने पहले तो अधकचरा पत्रकार बनाया बाद में प्रदेश के वरिष्ठ और प्रणम्य लोगों के मार्गदर्शन में संपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा मिली। बिलासपुर में डिग्री लेने के दौरान दैनिक भास्कर से जु़ड़ा।2005-08 मे दैनिक हरिभूमि में उप संपादकीय कार्य किया।टूडे न्यूज,देशबन्धु और नवभारत के लिए रिपोर्टिंग की।2008- 11 के बीच ईटीवी हैदराबाद में संपादकीय कार्य को अंजाम दिया।भाग दौड़ के दौरान अन्य चैनलों से भी जुडने का अवसर मिला।2011-13 मे बिलासपुर के स्थानीय चैनल ग्रैण्ड न्यूज में संपादन का कार्य किया।2013 से 15 तक राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस चैनल में बिलासपुर संभाग व्यूरो चीफ के जिम्मेदारियों को निभाया। 1998-2000 के बीच आकाशवाणी में एनाउँसर-कम-कम्पियर का काम किया।वर्तमान में www.cgwall.com वेबपोर्टल में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।
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