BilaspurChhattisgarh

28 साल बाद फिर होगी सुनवाई: हाईकोर्ट ने किया पुनर्विचार याचिका खारिज

बिलासपुर…छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप तय करने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे 28 वर्षों से लंबित एक आपराधिक मामला अब फिर से शुरू होगा। यह मामला 1997 से न्यायिक प्रक्रिया में अटका हुआ था।

याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी, परंतु हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में न्यायालय का हस्तक्षेप वैधानिक प्रक्रिया में बाधा के समान है। कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करते समय सभी साक्ष्य का अंतिम मूल्यांकन नहीं किया जाता, केवल प्रथम दृष्टया अपराध का संकेत ही पर्याप्त होता है।

मामले में आरोप है कि लाइसेंस के बिना विस्फोटक बेचे गए, जिनकी बरामदगी के बाद यह मामला दर्ज हुआ था। याचिकाकर्ता हुन्नैद हुसैन और अन्य ने आरोपों से मुक्ति की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।

इस फैसले के साथ ही यह लंबित मामला अब 28 साल बाद फिर से सुनवाई के लिए तैयार है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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