Bilaspur

स्त्रीधन पर महिला का अधिकार…कोर्ट का आदेश..पति को देना होगा 28 तोला सोना,1 हजार जुर्माना..या तीन महीने की सजा

दहेज प्रताड़ना पर सुनवाई...स्त्रीधन पर हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

बिलासपुर—-हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि स्त्रीधन पर पत्नी का अधिकार है। पत्नी चाहे ससुराल में रहती हो या मायके में…वह अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग कर सकती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति को दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुए स्त्रीधन 28 तोला समेत एक हजार रूपया जुर्माना देने को कहा है। स्त्रीधन नहीं लौटने पर तीन महीने की कारावास सजा दिया है।
 
हाईकोर्ट ने स्त्रीधन पर अधिकार को लेकर एक अहम् फैसला सुनाया है…मामला भिलाई का है। वकील ने याचिका दायर कर बताया कि 3 नवम्बर 1995 को कविता मूर्ति की शादी भिलाई निवासी वेंकटरमन मूर्ति से हुई। शादी के कुछ दिनों बाद पति के घरवाले प्रताड़ित करने लगे। 19 मार्च 1996 की मध्य रात्रि कविता मूर्ति घर छोड़कर चली गयी। लेकिन स्त्रीधन सोना चांदी और अन्य वस्तुओं को ससुराल में छोड़ दिया। रायपुर स्थित महिला थाने में 498 (A) के तहत अपराध दर्ज कराया।
     
             दहेज प्रताड़ना की शिकायत को पुलिस ने विवेचना में लिया।  30 मई 1998 को पत्नी कविता मूर्ति ने पति वेंकट मूर्ति को नोटिस भेजकर अपनी सम्पत्ति की मांग की। इसके साथ ही महिला ने रायपुर में परिवाद भी पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पति पत्नी की शिकायत को सुनते हुए आरोपी पति को दहेज प्रताड़ना के आरोप से दोष मुक्त किया। इसके बाद कविता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 
 
  हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति को 498 धारा का दोषी मानते हुए दो महीने के भीतर स्त्रीधन 28  तोला सोना, और एक हजार रूपया जुर्माना देने को कहा। कोर्ट आदेश का पालन नहीं करने पर पति को तीन महीने का साधारण कारावास का फैसला सुनाया।
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