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Chhattisgarh

CG News-वन परिक्षेत्र अधिकारी से आहरण-संवितरण अधिकार छीना

जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ वन वित्तीय नियम 74 (टी.ओ.-16) के अंतर्गत पूरक नियम तथा वन लेखा संहिता की धारा 6 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्यारेलाल ठाकुर, वनक्षेत्रपाल एवं परिक्षेत्र अधिकारी, मर्दापाल से तत्काल प्रभाव से आहरण-संवितरण अधिकार (डीडीओ पावर) वापस ले लिया गया है।

CG News/रायपुर/कोण्डागांव वनमण्डल के मर्दापाल परिक्षेत्र में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री प्यारेलाल ठाकुर कोे प्रदत्त आहरण संवितरण अधिकारी वापस ले लिया गया है।

मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त श्री राजेश कुमार चंदेल द्वारा यह कार्यवाही प्यारेलाल ठाकुर द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने में रुचि नहीं लेने, बजट उपयोग में गंभीर लापरवाही बरतने तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरते जाने के कारण की गई है। 

जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ वन वित्तीय नियम 74 (टी.ओ.-16) के अंतर्गत पूरक नियम तथा वन लेखा संहिता की धारा 6 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्यारेलाल ठाकुर, वनक्षेत्रपाल एवं परिक्षेत्र अधिकारी, मर्दापाल से तत्काल प्रभाव से आहरण-संवितरण अधिकार (डीडीओ पावर) वापस ले लिया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आगामी आदेश तक मर्दापाल परिक्षेत्र का प्रभार श्री गौरव टंडन, वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु, कोण्डागांव वनमण्डल को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त सौंपा गया है।

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