Atal Pension Yojana New Rules -अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर 2025 से केवल नया APY फॉर्म होगा मान्य, जानें पूरी डिटेल

Atal Pension Yojana New Rules/दिल्ली: सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका सीधा असर नए ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से अटल पेंशन योजना में नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल संशोधित APY फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा।
Atal Pension Yojana New Rules/डाक विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय मेमोरेंडम में इस बात की पुष्टि की गई है, जिसका उद्देश्य इस लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करना है।
डाक विभाग के मेमोरेंडम के अनुसार, 30 सितंबर 2025 के बाद पुराने पंजीकरण फॉर्म को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब इसे केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी प्रोटीन (पूर्व में NSDL) द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बदलाव APY प्रक्रिया में अधिक दक्षता और अनुपालन लाने की दिशा में एक कदम है।
क्या है अटल पेंशन योजना?Atal Pension Yojana New Rules
अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिले। पेंशन की यह राशि ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करती है। भारत का कोई भी नागरिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, वह APY योजना में शामिल हो सकता है।
अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:Atal Pension Yojana New Rules
APY योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके पास एक बचत बैंक या डाकघर खाता होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आवेदक 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद आयकरदाता (इनकम टैक्स पेयर) नहीं होना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण शर्त है।
नए APY फॉर्म की मुख्य विशेषताएं:
संशोधित APY फॉर्म में एक अनिवार्य FATCA/CRS घोषणा शामिल की गई है। यह घोषणा उन आवेदकों की पहचान करने में मदद करेगी जिनकी विदेशी नागरिकता या टैक्स रेजिडेंसी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल निवासी भारतीय नागरिक ही डाकघरों के माध्यम से APY खाते खोल सकते हैं, क्योंकि ये खाते डाकघर बचत खातों से जुड़े होते हैं।
सभी डाकघरों को यह निर्देश दिया गया है कि वे जन जागरूकता के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और यह सुनिश्चित करें कि नए APY नामांकन के लिए केवल अपडेटेड फॉर्म का ही उपयोग किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि NSDL-Protean द्वारा आवश्यक सभी आवश्यकताओं को सिस्टम में SRF रिपोर्ट स्तर पर शामिल कर लिया गया है।
डाक विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है, “उपरोक्त के मद्देनजर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एपीवाई के अंतर्गत नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए 01.10.2025 से नए एपीवाई ग्राहक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। एपीवाई से संबंधित गतिविधियों के लिए किसी भी अनधिकृत या सामान्य फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।” यह बदलाव APY प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करेगा।Atal Pension Yojana New Rules