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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश – समिति नहीं बनाई तो 50 हजार का जुर्माना पक्का!

बिलासपुर… कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब जिले के सभी शासकीय और निजी संस्थानों—दुकान, शो-रूम, स्कूल, अस्पताल, बैंक, एनजीओ और ट्रस्ट सहित—जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति  का गठन अनिवार्य किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि किसी भी संस्था ने समिति का गठन नहीं किया तो उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत की जाएगी।

समिति की संरचना

सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक संस्था में गठित समिति की अध्यक्षता संस्थान की वरिष्ठ महिला अधिकारी करेंगी। इसके अलावा कम से कम दो अन्य महिला कर्मचारी और एक सदस्य किसी एनजीओ से शामिल होंगे। समिति के गठन के बाद उसकी जानकारी कार्यस्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

विभागों की जिम्मेदारी

इस संबंध में श्रम विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के समस्त निजी संस्थानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। समिति गठन का प्रारूप और आवश्यक जानकारी व्हाट्सएप क्रमांक 99075-65353 पर उपलब्ध है।

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