UPS to NPS Switch Deadline – UPS से NPS में वापस जाने का आखिरी मौका, जानें डेडलाइन और शर्तें
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि UPS से NPS में स्विच करने का मौका 30 सितंबर 2025 तक ही उपलब्ध है। इसके बाद कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में बने रहेंगे और वे NPS का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। इसी तरह, जो कर्मचारी NPS में रहने का फैसला लेते हैं, वे भी 30 सितंबर 2025 के बाद UPS में शामिल नहीं हो पाएंगे।

UPS to NPS Switch Deadline/केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुन लिया था लेकिन अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में लौटना चाहते हैं।
सरकार ने इनके लिए वन-टाइम, वन-वे स्विच ऑफर की घोषणा की है।
यानी कर्मचारी अब केवल एक बार UPS से वापस NPS में स्विच कर सकते हैं, लेकिन बाद में दोबारा UPS में नहीं लौट पाएंगे।
जनवरी 2025 में शुरू की गई UPS स्कीम को कर्मचारियों से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। कम संख्या में कर्मचारियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, जिसके चलते अब कई लोग अपने पुराने विकल्प यानी NPS में लौटना चाहते हैं।
30 सितंबर 2025 है आखिरी तारीख
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि UPS से NPS में स्विच करने का मौका 30 सितंबर 2025 तक ही उपलब्ध है। इसके बाद कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में बने रहेंगे और वे NPS का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। इसी तरह, जो कर्मचारी NPS में रहने का फैसला लेते हैं, वे भी 30 सितंबर 2025 के बाद UPS में शामिल नहीं हो पाएंगे।
स्विच करने के लिए जरूरी शर्तें/UPS to NPS Switch Deadline
सरकार ने UPS से NPS में लौटने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं।
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कर्मचारी केवल एक बार स्विच कर सकेंगे।
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स्विच का फैसला सुपरएनुएशन (सेवानिवृत्ति) से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले करना होगा।
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जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, या जिन्हें दंडस्वरूप सेवा से हटाया गया है, वे इस विकल्प का लाभ नहीं ले पाएंगे।
UPS क्या है और इसमें क्या मिलता है?UPS to NPS Switch Deadline
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। UPS में रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है, बशर्ते कर्मचारी ने 10 साल या उससे अधिक की क्वालीफाइंग सेवा पूरी की हो।
साथ ही, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को पेंशनधारी की आय का 60% फैमिली पेआउट सुनिश्चित किया जाता है।