केंद्र सरकार की Universal Pension Scheme होगी और भी दमदार: मिलेंगे ओपीएस जैसे फायदे, टैक्स छूट भी बढ़ेगी
सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आकर्षक बनाने की योजना बना रही है। इस स्कीम में कई दूसरे फायदे जोड़ने की तैयारी हो रही है।

Universal Pension Scheme।केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) को और अधिक आकर् बनाने की दिशा में कदम उठा रही है, ताकि सरकारी कर्मचारी इसे बड़े पैमाने पर अपनाएं।
यह गारंटी वाली पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए खास है जो कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करते हैं।
Universal Pension Scheme।UPS के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और यह राशि महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर बढ़ती भी रहेगी।
बावजूद इसके, अब तक सिर्फ 1% यानी करीब 30,000 कर्मचारियों ने इस योजना को चुना है, जिससे सरकार चिंतित है और योजना में नए बदलावों की तैयारी कर रही है।
Universal Pension Scheme में इन्हें भी फायदा
सरकार UPS को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसा बनाकर कर्मचारियों को आकर्षित करना चाहती है। इसी कड़ी में आश्रित बच्चों—खासकर एकल माता-पिता के बच्चों—को भी पेंशन का लाभ देने की योजना पर विचार हो रहा है।
OPS में मृत कर्मचारी के आश्रितों को उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का 30% पेंशन मिलती थी, और अब UPS में भी इसी तर्ज पर प्रावधान लाया जा सकता है।
एक और बड़ा बदलाव पेंशन को सैलरी की तरह ट्रीट करने का है, जिससे UPS चुनने वाले कर्मचारियों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल सकेगा।
इससे इनकम टैक्स में भारी राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की तरह टैक्स छूट की कैटेगरी में भी लाने की योजना है ताकि कर्मचारियों को टैक्स बचत के और विकल्प मिल सकें।
सरकार इस बात को भी स्पष्ट करने जा रही है कि अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो वह पेंशन कॉर्पस में जमा अपनी राशि निकाल सकता है, लेकिन उसे पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा।
वहीं, जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम से कम 10 साल की है, उन्हें हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी मिलेगी।
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, जो वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार ने UPS में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है, और खबर है कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।