“द्विविवाह बना फसाद… डॉ. मिथलेश साहू निलंबित.. सरकारी सेवा में नैतिकता पर उठा सवाल”

रायपुर… छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले स्थित अमोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथलेश साहू को द्विविवाह के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा 17 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, डॉ. साहू ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर ली, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 का उल्लंघन है। उन्होंने 26 मई 2023 को डिगेश्वरी साहू से विवाह किया था, जबकि 8 जनवरी 2024 को बिना तलाक लिए सृष्टि साहू से दूसरी शादी की।
इस अनुशासनहीन कृत्य को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर रायपुर मुख्यालय में अटैच किया गया है। बिना पूर्व अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।
सूत्रों के अनुसार, दूसरी पत्नी को पहली शादी की जानकारी नहीं थी, और शिकायत के बाद मामला सार्वजनिक हुआ। IPC की धारा 494 के तहत फौजदारी मामला दर्ज होने की भी पुष्टि हुई है।